Delhi News: चांदनी चौक की स्थिति देखकर हैरान हाईकोर्ट, अवैध गतिविधियां को हटाने के लिए दिए अधिकारियों को निर्देश
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Delhi News: चांदनी चौक की स्थिति देखकर हैरान हाईकोर्ट, अवैध गतिविधियां को हटाने के लिए दिए अधिकारियों को निर्देश

Delhi: चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की ओर से दायर जनहित याचिका पर आधारित है. याचिका में मांग की गई थी कि चांदनी चौक क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए. वरिष्ठ वकील संजीव रल्ली ने अदालत में कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण चांदनी चौक की स्थिति खराब हो गई है.

Delhi News: चांदनी चौक की स्थिति देखकर हैरान हाईकोर्ट, अवैध गतिविधियां को हटाने के लिए दिए अधिकारियों को निर्देश

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना के तहत अवैध गतिविधियों और खामियों को हटाने का आदेश दिया है. यह निर्णय शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच द्वारा लिया गया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस को इन खामियों को जल्द से जल्द हटाना चाहिए.

अवैध गतिविधियों पर ध्यान
बेंच ने कहा कि अवैध गतिविधियों की पहचान करना और उन्हें समाप्त करना आवश्यक है. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि चांदनी चौक क्षेत्र में होने वाली अव्यवस्थाओं को नियंत्रित किया जा सके. यह आदेश चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की ओर से दायर जनहित याचिका पर आधारित है. याचिका में मांग की गई थी कि चांदनी चौक क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए. वरिष्ठ वकील संजीव रल्ली ने अदालत में कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण चांदनी चौक की स्थिति खराब हो गई है.

आम जनता की असुविधा
याचिकाकर्ता ने कहा कि चांदनी चौक क्षेत्र की अव्यवस्था से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है. खासकर उन लोगों को जो वहां काम करते हैं या खरीदारी के लिए आते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि नशेड़ी और आवारा लोगों का जमावड़ा मुख्य सड़क पर बढ़ गया है. वकील ने यह भी दलील दी कि सफाई और रखरखाव में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण अधिकारियों की लापरवाही है. उन्होंने कहा कि रखरखाव करने वाली एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी व्यवस्था के खत्म हो गया है.

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चौंकाने वाली स्थिति
बेंच ने चांदनी चौक की स्थिति को 'चौंकाने वाली' बताया और अधिकारियों के कार्यों पर सवाल उठाए. मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि इलाके में गंदगी और कचरा फैला हुआ है, और अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं. अंत में, बेंच ने एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को दो सप्ताह के भीतर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए है कि चांदनी चौक क्षेत्र की स्थिति में सुधार हो सके.

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