नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षक भर्ती नियमावली में किया बड़ा बदलाव, हटाई गई ये बड़ी शर्त
बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षक भर्ती नियमावली में बड़ा बदलाव किया है. 27 जून, मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए कहा गया कि राज्य में शिक्षक बनने के लिए यहां का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है. पहले यह अनिवार्य शर्त थी.
Bihar Politics News : बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षक भर्ती नियमावली में बड़ा बदलाव किया है. 27 जून, मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए कहा गया कि राज्य में शिक्षक बनने के लिए यहां का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है. पहले यह अनिवार्य शर्त थी. नई नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 15 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 12 जुलाई तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है, इन एजेंडों में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक नियमावाली में संशोधन है. बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव किया है. सरकार ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के संशोधन को स्वीकृति दी है. नियमावली में संशोधन के बाद अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी बिहार में शिक्षक बन सकेंगे. सरकार ने बिहार में शिक्षक बनने के लिए अब बिहार का स्थाई निवासी होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है.
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इसके अलावा सरकार ने राज्य में पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त आवासन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु होटल पाटलीपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर और सुल्तान पैलेस की भूमि पर पांच सितारा होटल के निर्माण की स्वीकृति, सात निश्चय योजना 2 के तहत सभी वर्गो के लिए कृषको/,पशुपालकों/बेरोजगार के स्वरोजगार के लिए डेयरी इकाई की स्थापना के लिए 37 करोड़ 5 लाख अनुदान ब्यय करने की स्वीकृति, पंचायती राज विभाग में 675 लिपिकीय संवर्ग के पदों का अतिरिक्त सृजन किया जा रहा हैं, जिसमें 593 निम्नवर्गीय लिपिक, 42 उच्चवर्गीय लिपिक, 31 प्रधान लिपिक एवं 9 कार्ययाल अधीक्षक स्तर के पद होगे.
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सूबे के आठ जिलों (अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार और सीतामढ़ी में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण से विद्यालय निर्माण के लिए 370 करोड़ की स्वीकृति, स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू करने को लेकर केंद्र सरकार से करार होगी. थाने के अंदर जब्त पड़ी गाड़ियों को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर दुजरा इलाके में 18 एकड़ जमीन गृह विभाग को आवंटित की गई है. सभी जब्त वाहन को वहां रखा जायेगा. अब कोई भी जब्त वाहन थाने में नहीं रखे जाएंगे आवंटित जगह पर रखकर उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी.