राजधानी पटना स्थित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय छिन जाने से आहत पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. याचिका राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय परिसर के आवंटन रद्द करने व खाली कराने के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है. पार्टी के उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद की ओर से याचिका अधिवक्ता आशीष गिरी ने दायर किया है. 


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राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय परिसर हाउस नम्बर 1, व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग, पटना में आवंटित किया गया. इसके बाद पार्टी दो भाग में बंट गई थी. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तर का एक दल के रूप में मान्यता मिली थी. भारतीय चुनाव आयोग ने 2 अक्टूबर,2021 को इसकी मान्यता दी थी. 


याचिका में कहा गया है कि उसके बाद से लेकर आज तक इसी परिसर में पार्टी कार्यालय चल रहा था. पार्टी ने इस कार्यालय के नवीनीकरण के लिए 27 जुलाई, 2023 को आवेदन दिया था. इसके बावजूद मनमाने तरीके से पार्टी कार्यालय का आवंटन भवन निर्माण विभाग ने रद्द कर दिया. साथ ही कार्यालय परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी.


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याचिका में ये कहा गया कि ये आदेश भवन निर्माण विभाग के उप सचिव के आदेश से जारी हुआ है और उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर यह आदेश पारित किया है.


इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति कुमार पारस के हाथ से हाजीपुर सुरक्षित सीट निकल गई थी, क्योंकि भाजपा ने इस सीट पर चिराग पासवान के लिए वीटो लगा दिया था. और अब पशुपति के हाथ से पटना स्थित पार्टी कार्यालय भी छिन गया है. जाहिर है कि चिराग पासवान के आगे पशुपति कुमार पारस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं. आगे आगे देखिए, होता है क्या.