Bihar News: बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधयेक 2024 (State Madrasa Amendment Bill 2024) विधानसभा में ध्वनि मत से पास हो गया. इस विधेयक को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन पटल पर रखा. इस विधेयक पर विचार किया गया, जिसमें अख्तरुल इमान, मेहबूब आलम, शकील अहमद खां और अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने अपनी बातें रखी. वहीं, विपक्ष के जिन सदस्यों ने कुछ बिंदुओं पर चिंता जाहिर की उसे सरकार के मंत्री ने दूर किया और कहा कि यह विधेयक अकलियत के बच्चों के हित में है.


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इस कानून में इदारे खोलने की कोई मनाही नहीं


शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इस कानून (State Madrasa Amendment Bill 2024) में इदारे खोलने की कोई मनाही नहीं है. विधायकों की चिंता बेकार है. नीतीश कुमार की सरकार कानून के मुताबिक ही काम करती है. उन्होंने कहा कि पढ़ाई के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है. विपक्ष के विधायक बेकार का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे है.


विज्ञान, मानवीकी और व्यवसायिक शिक्षा अगर बच्चे पढ़ लें तो इसमें आपत्ति क्या है?


उन्होंने कहा कि मदरसा में दीनी तालीम के आलवा विज्ञान, मानवीकी और व्यवसायिक शिक्षा अगर बच्चे पढ़ लें तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर आपत्ति है तो ये लोग अपने बच्चों को आने वाली चुनौतियों से दूर करना चाहते हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का क्वालिफिकेशन फिक्स कर योग्य व्यक्ति को रखा जाएगा. प्रशासक पद का सृजन कर सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति होगी.


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मदरसा के सिलेबस से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया


बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा कि मदरसा के सिलेबस से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है. एक विशेषज्ञ की समिति बनाएंगे. विघटन के बाद बोर्ड का तीन महीने मे गठन होगा. मदरसा की कमिटी में योग्य व्यक्ति को शामिल करने की तैयारी है. मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सूबे के अल्पसंख्यक इत्मीनान रखे अकलियत की हिफाजत के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार उनके लिए काम किया है आगे भी करते रहेंगे.