रांची: ईडी ने समन की अवहेलना के आरोप में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज कराया है. इस पर मंगलवार को प्रारंभिक सुनवाई भी हुई. अदालत ने शिकायत वाद में लगाए गए आरोपों की सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ईडी की ओर से दर्ज कराए गए केस में बताया गया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए. यह पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है.


रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर इडी ने उन्हें पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा था. इसके बाद 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर 2023, फिर 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी 2024 को समन भेजा गया था. दसवें समन पर उनसे 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.


इनपुट-आईएएनएस


ये भी पढ़िए-  Bihar News: हम एनडीए के साथ हैं और मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे : ई. देवेंद्र मांझी