रांची: Jharkhand Congress MLA Cash Scandal: कांग्रेस के तीन निलंबित विधायकों की याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने झारखंड और बंगाल सरकार से इस मामले में शपथ पत्र दायर करने को कहा है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वहीं, कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को मामले की जांच को जारी रखने का निर्देश दिया है लेकिन चार्जशीट दायर करने पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने इन तीनों विधायकों के खिलाफ जांच में किसी प्रकार के रोक लगाने से इंकार किया है. 


जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में अनूप सिंह की ओर से जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज हुआ था, जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था. विधायकों ने इसे कोलकाता भेजे जाने को निरस्त करने मांग की है. प्रार्थी विधायकों का कहना है कि झारखंड में जांच होनी चाहिए, कोलकाता में इसकी जांच नहीं होनी चाहिए.


बता दें कि कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी ने रांची में किए गए जीरो एफआईआर को कोलकाता ट्रांसफर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. मामले को लेकर अधिवक्ता विनोद साहू ने कहा कि सुनवाई को दौरान अदालत ने झारखंड और बंगाल सरकार से मामले में शपथ पत्र दायर करने को कहा है.  मामले की अगली सुनवाई की 1 दिसंबर को होगी.


गौरतलब है कि कांग्रेस के तीनों विधायक कोलकाता में 46 लाख नकद रुपये के साथ पकड़े गए थे. मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया था.


(इनपुट-कामरान जलीली)