रांची: Jharkhand News: झारखंड सरकार ने ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता बीरेंद्र कुमार राम को निलंबित कर दिया है. ये निलंबन अगले आदेश तक जारी रहेगा. सोमवार की रात को विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. जल संसाधन विभाग की ओर से जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि बीरेंद्र कुमार राम को हिरासत में लिये जाने की तारीख 23 फरवरी 2023 से लेकर अगले आदेश तक के लिए उन्हें निलंबित किया जाता है.


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23 फरवरी से अगले आदेश तक निलंबित


जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रांची ने ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता बीरेंद्र कुमार राम को 23 फरवरी 2023 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत हिरासत में लिया. 24 फरवरी को इसकी सूचना ग्रामीण कार्य विभाग के संयुक्त सचिव को दी गयी. इसलिए झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एं अपील) नियमावली 2016 के नियम 9(2)(क) के तहत बीरेंद्र कुमार राम को हिरासत में लिये जाने की तारीख यानी 23 फरवरी से आगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है. 


रिहा होने के बाद काम में देंगे योगदान


सरकार के अपर सचिव संजय कुमार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि बीरेंद्र कुमार राम को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 10 के तहत निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा. इसके अलावा आदेश में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मुख्य अभियंता हिरासत से रिहा होने के बाद झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग में योगदान दे सकेंगे.


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