रांची: Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम पर जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक निरस्त कर दी है. यह कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच प्रस्तावित है. 


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आयोजन समिति को सभी बुनियादी सुविधाओं की खुद करनी होगी व्यवस्था
हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा है कि कथा आयोजन समिति को सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था खुद करनी होगी. हनुमंत कथा आयोजन समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंदा सेन की बेंच ने यह आदेश दिया.


रैयती जमीन पर होना है कार्यक्रम, ग्राम सभा की मिल चुकी है अनुमति
पलामू के उपायुक्त ने कार्यक्रम की आयोजक संस्था की ओर से प्रशासनिक अनुमति के लिए दिए गए आवेदन को बीते 10 जनवरी को कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया था. उपायुक्त ने इसके पहले दिसंबर में प्रस्तावित कार्यक्रम की भी प्रशासनिक अनुमति रद्द कर दी थी. आयोजन समिति ने इसे लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि यह कार्यक्रम रैयती जमीन पर होना है. इसके लिए ग्राम सभा की अनुमति मिल चुकी है.


व्यवस्था को लेकर प्रशासन को दिया गया था डिटेल एक्शन प्लान 
कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर प्रशासन को डिटेल एक्शन प्लान भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उपायुक्त ने कानून व्यवस्था की समस्या बताते हुए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद उपायुक्त के आदेश को गलत ठहराते हुए आयोजन की अनुमति दे दी. 


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समिति एक्शन प्लान पलामू के उपायुक्त को देगी
कोर्ट ने कहा कि आयोजन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, एंबुलेंस, पार्किंग, टॉयलेट आदि की समुचित व्यवस्था हो. इन व्यवस्थाओं से संबंधित एक्शन प्लान समिति पलामू के उपायुक्त को देगी और उपायुक्त इसे कंसीडर करेंगे.


इनपुट- आईएएनएस के साथ