झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील के स्विमिंग पूल में छात्र की मौत पर 10 लाख मुआवजे का दिया आदेश
Jharkhand News : इस मामले को लेकर बीएसएल प्रबंधन ने अपनी गलती नहीं मानी. इसके बाद मृतक के परिजनों ने पहले बोकारो में प्राथमिकी दर्ज करवायी और बाद में हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की थी. लेकिन एकल पीठ ने इसे खारिज कर दिया था.
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने बीएसएल (बोकारो स्टील लिमिटेड) को कंपनी के स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत के मामले में परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. वर्ष 2019 में बोकारो के एक निजी स्कूल के छात्र की बीएसएल के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गयी थी.
छात्रों के परिजनों का आरोप था कि कंपनी की ओर से स्विमिंग पूल संचालित करने के लिए जरूरी मानकों का ध्यान नहीं रखा गया और न ही स्विमिंग पूल के पास लाइफ जैकेट रखा गया था. अगर जरूरी मानकों का ध्यान रखा गया होता तो उनके बेटे की मौत नहीं होती. हालांकि मामले को लेकर बीएसएल प्रबंधन ने अपनी गलती नहीं मानी. इसके बाद मृतक के परिजनों ने पहले बोकारो में प्राथमिकी दर्ज करवायी और बाद में हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की थी. लेकिन एकल पीठ ने इसे खारिज कर दिया था.
मृतक के पिता अरविंद कुमार सिन्हा ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने सुनवाई के बाद छात्र के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश पारित किया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की.
इनपुट- आईएएनएस
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