Ranchi: Ranchi News in Hindi:  सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. उनकी याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई और बहस के बाद अदालत ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार हुई पूजा सिंघल 


पूजा सिंघल को झारखंड के खूंटी में मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. इसके पहले एजेंसी ने उनके आवास सहित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवास से 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे. जेल भेजे जाने के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था.


कुछ दिनों के लिए मिली थी जमानत


कोर्ट ने उन्हें पुत्री के इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए जमानत दी थी, लेकिन बाद में उन्हें फिर सरेंडर करने का आदेश दिया गया था. इसके बाद सिंघल ने 12 अप्रैल 2023 को रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था. तब से वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं.


 खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मांगी गई जमानत


मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके पति अभिषेक झा भी आरोपी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिली हुई है. पूजा सिंघल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी. उनके वकील ने दलील दी थी कि पूजा सिंघल 585 दिनों से जेल में बंद हैं. ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. उनका स्वास्थ्य लगातार खराब चल रहा है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए.


(इनपुट आईएएनएस के साथ)