रांची:Jharkhand News: झारखंड राजधानी में रात के समय डीजे बजाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने जिला अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि रात 10 बजे के बाद राज्य की राजधानी में लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए. न्यायमूर्ति एसएन पाठक की अदालत ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत के आदेश को सरकार को सख्ती से लागू करना होगा.


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10 बजे के बाद नहीं बजेंगे DJ


न्यायाधीश ने कहा कि जरूरत पड़ने पर रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों के खिलाफ प्रशासन प्राथमिकी दर्ज करा सकता है. रांची के उपायुक्त (डीसी) राहुल कुमार सिन्हा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) किशोर कौशल इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे. राजधानी रांची में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, यह बताने के लिए हलफनामा दायर करने में प्रशासन की विफलता पर न्यायाधीश ने नाराजगी व्यक्त की.


कोर्ट ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश


बता दें कि शादी के दिनों के अलावा आम दिनों में भी रादधानी के आबादी क्षेत्रों में तेज आवाज में डीजे साउंड बजते हैं, जिससे एक से डेढ़ किमी दूर तक आवाज जाती है. आबादी क्षेत्रों में भी लाउडस्पीकरों के आवाज गूंजते रहते हैं. जिसके चलते रात के समय में आस-पास के लोग भी सो नहीं पाते है. कई बार लोग इसकी शिकायत भी पुलिस से करते हैं. लेकिन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है. वहीं कोर्ट के आदेश के बाद अब ऐसा लगता है कि रात के समय डीजे बजाने वालों की संख्या में अब कमी आएगी.


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