रांचीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. ईडी की तरफ से जवाब नहीं मिलने की वजह से आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए समय मांगा है जिसके चलते शुक्रवार को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई टल गई. अदालत की ओर से सोमवार 20 मई तक ईडी को जवाब देने का आदेश दिया है और जिसके बाद इस मामले में अब 21 मई को सुनवाई हो सकती है.


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हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा ज्यादा बराबर होते हैं. कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गैर बराबरी का भी आरोप लगाया है. माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से केजरीवाल को जमानत दे दी थी उसी तरह हेमंत सोरेन को भी मिलना चाहिए था. लेकिन ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया कि वे तैयार नहीं है उन्हें समय चाहिए.


बता दें कि हेमंत सोरेन के इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 मई, 2024) को हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था. और 17 मई तक के लिए इस मामले की सुनवाई को टाल दिया था. जस्टिस खन्ना ने उस दौरान सुनवाई में पूछा कि क्या सोरेन का उस जमीन पर कब्जा है. हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने जिसके जवाब में कहा कि कभी नहीं रहा. सिब्बल ने अदालत में कहा कि कोई मटेरियल नहीं है. किसी से कहलवा लेते हैं कि ये मंत्री जी की जमीन है. मुंहजबानी तो सब बोल देते हैं. जमीन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता.


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