रांची : रांची में जहां एक तरफ जमीन के नीचे का स्तर कम होता नजर आ रहा है वहीं दूसरी तरफ शहर के गली मोहल्ले में वाटर बॉटलिंग प्लांट खुल रहे हैं. इन वाटर प्लांट से शहर भर में पेयजल व्यवस्था हो रही है. लोग इन वाटर प्लांट से पानी भर के जाते हैं और पेयजल के लिए आपूर्ति करते हैं. इन वाटर प्लांट को संचालित करने के लिए केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड से एनओसी लेना पड़ता है क्योंकि दिन भर मोटर चला कर यह लोग हजारों लीटर पानी निकलते हैं. अब ऐसे में कई वाटर प्लांट ऐसे हैं जिन्होंने बिना लाइसेंस लिए वाटर प्लांट खोल दिए हैं जिस पर अब कार्रवाई हो रही है.


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रांची नगर निगम द्वारा इन प्लांट मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है और केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड से एनओसी लेने का आदेश दिया जा रहा है. रोजाना नगर निगम द्वारा छापेमारी की जा रही है और विभिन्न प्लांट की लाइसेंस की जांच हो रही है. वहीं इस पर रांची नगर निगम प्रशासन ने बताया कि अगर नॉन डोमेस्टिक परपज के लिए कोई डीप बोरिंग कर रहे हैं तो इसकी अनुमति उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी से लेना है. कई जगह हमने जब जांच करवाई तो देखा कि बिना अनुमति की यह प्लांट चल रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी को लगभग हमने 150 ऐसे प्लांट की जानकारी दी है उचित कार्रवाई करने के लिए उनका रिक्वायरमेंट किया है और उन पर शक्ति से उसे निपटा भी जाएगा.


जानकारी के लिए बता दें कि निगम ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को सहयोग कर रहा है. कोई भी ऐसा बोरिंग जो डोमेस्टिक परपज के लिए नहीं है उनको अनुमति की जरूरत है. सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी से यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है बिना एनओसी के अगर वह इस कार्य को कर रहे हैं. अगर उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों के द्वारा जो धावा दल टीम गठित की गई है. वह इसकी जांच करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी को सूचित करती है.


इनपुट- तनय खंडेलवाल


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