पटना: बिहार सरकार ने नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे स्थानीय निकायों के अधिकारों को संरक्षित किया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि सशक्त स्थाई समिति को अब पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया गया है, जो मेयर और अध्यक्ष के अधिकारों को संतुलित करेगा. ठोस कचरा प्रबंधन की दरों का निर्धारण भी अब स्थानीय निकाय ही करेंगे. इसके अलावा, स्थाई सशक्त समिति के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाने के प्रावधान को भी संशोधन द्वारा ठीक किया गया है. नवीन ने इस बदलाव को स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के हित में बताया और कहा कि यह उनके अधिकारों की रक्षा करेगा. इस संशोधन से स्थानीय निकायों के विरोध को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिससे शासन में पारदर्शिता और संतुलन सुनिश्चित हो सके.