स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के ‘फ्री टेलीकास्ट’ के लिए पंजाब विधानसभा में विधेयक पेश, SGPC ने किया विरोध
Punjab News: सोमवार को पंजाब मंत्रिमंडल ने स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का नि:शुल्क सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश काल के सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन को मंजूरी दी थी.
Punjab Assembly: पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का ‘नि:शुल्क प्रसारण’ सुनिश्चित करने के लिए पंजाब विधानसभा में मंगलवार को सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया गया. इसके बाद इस विधेयक पर चर्चा की गई.
इससे पहले सोमवार को पंजाब मंत्रिमंडल ने स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का नि:शुल्क सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश काल के सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन को मंजूरी दी थी. सिख गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब के अन्य लेखकों की विभिन्न रचनाओं को ‘गुरबानी’ कहा जाता है.
एक निजी चैनल करता है गुरबानी का प्रसारण
वर्तमान में, स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का प्रसारण ‘पीटीसी’ करता है, जो एक निजी चैनल है और इसे अकसर शिरोमणि अकाली दल के बादल परिवार से संबद्ध किया जाता है.
एसजीपीसी ने किया आप सरकार के कदम का विरोध
सिखों के शीर्ष धार्मिक निकाय ‘शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी’ (एसजीपीसी) ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि 1925 का अधिनियम एक केंद्रीय कानून है और इसे केवल संसद द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है.
मुख्यमंत्री का मान का दावा
बहरहाल, पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने में पूरी तरह से सक्षम है क्योंकि उच्चतम न्यायालय हरियाणा के लिए एक अलग गुरुद्वारा कमेटी के मुद्दे पर पहले ही फैसला सुना चुका है कि यह अधिनियम कोई अंतर-राज्य अधिनियम नहीं, बल्कि एक राज्य अधिनियम है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने सिख गुरुद्वारा अधिनियम में धारा 125ए जोड़कर संशोधन करने का फैसला किया है, जिससे यह एसजीपीसी की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वह श्री हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) से पवित्र गुरबानी का ‘फ्री-टू-एयर’ सीधा प्रसारण सुनिश्चित करे.
मान ने कहा कि इस संशोधन को इस उद्देश्य से मंजूरी दी गई है कि पूरी मानवता मुफ्त में गुरबानी का सीधा प्रसारण सुन और देख सके.