श्रीनगर/नई दिल्ली : सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) के कोष में कथित अनियमितताओं और गबन के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और तीन अन्य के खिलाफ श्रीनगर की एक अदालत में सोमवार को आरोपपत्र दाखिल किया. सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि एक विशेष अदालत के समक्ष अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि अब्दुल्ला ने जेकेसीए के अध्यक्ष के तौर पर जेकेसीए के कोषाध्यक्ष और अन्य के साथ मिलकर 43 करोड़ रुपये से अधिक का गबन किया.


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एजेंसी ने जेकेसीए के तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल्ला के अलावा तत्कालीन महासचिव मोहम्मद सलीम खान, तत्कालीन कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा और जे एंड के बैंक के एक कर्मचारी बशीर अहमद मिसगर पर रणबीर दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और विश्वासघात के आरोप लगाए हैं.


इसी बीच नेशनल कांफ्रेंस ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने न्याय व्यवस्था में पूरी तरह विश्वास जताते हुए जेकेसीए की कुछ खास वित्तीय लेनदेन से संबंधित अदालत की कार्यवाही में सहयोग की प्रतिबद्धता फिर से दोहराई. 


एजेंसी ने कहा है कि बीसीसीआई ने 2002 से 2011 के बीच राज्य में क्रिकेट सुविधाओं के विकास के लिए 112 करोड़ रूपये दिए थे. सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने इस राशि में से 43.69 करोड़ रुपये का गबन कर लिया. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के आदेश के बाद सीबीआई ने 2015 में इस मामले की जांच को अपने हाथों में लिया था.


(इनपुट - भाषा)