राजीव कुमार मामले में सीबीआई ने SC में लगाई कैविएट, `हमारा पक्ष सुने बिना कोई आदेश न दें`
कोललाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार के मामले में सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई है. सीबीआई ने अपनी अर्जी में कहा कि हमारा पक्ष सुने बिना एकतरफा आदेश न दें.
नई दिल्ली: कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार (Rajeev Kumar) के मामले में सीबीआई (CBI) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कैविएट लगाई है. सीबीआई ने अपनी अर्जी में कहा कि हमारा पक्ष सुने बिना एकतरफा आदेश न दें. राजीव कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी रही है. गिरफ्तारी से बचने के लिए राजीव कुमार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते है.
इधर, राजीव कुमार ने बारासात सीबीआई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. जज कल उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे. सीबीआई इस जमानत याचिका के विरोध में है. सीबीआई कोर्ट से राजीव कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए कह सकती है.
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(इनपुट: पूजा मेहता)