नई दिल्ली: कोरोना (Corona) की तीसरी लहर की आहट की आशंका के बीच बच्‍चों को लेकर खासी चिंता है. बच्‍चों (Children) को इस लहर के प्रकोप से बचाने के लिए उनका जल्‍दी वैक्‍सीनेशन (Vaccination) करना जरूरी है. इसे लेकर केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High court) को बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल (Clinical Trial) जारी है और यह जल्‍द ही पूरा होने वाला है. 


जल्‍द नीति बनाएगी सरकार 


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केंद्र ने कहा है कि सरकार इसे लेकर जल्‍दी ही नीति बनाएगी और विशेषज्ञों की अनुमति लेकर बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा. इस पर मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, 'पहले ट्रायल पूरा हो जाने दीजिए, नहीं तो बिना ट्रायल के टीका लगाने से बहुत मुश्किल हो सकती है. ट्रायल पूरे होने के बाद आप जल्द से जल्द बच्चों का टीकाकरण करें. इसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है.'


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6 सितंबर को होगी अगली सुनवाई 


अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तारीख तय की है. बता दें कि हाई कोर्ट एक नाबालिग द्वारा दायर की गई जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा है. इसमें 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों का तत्काल टीकाकरण के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है क्‍योंकि आशंका है कि कोविड-19 की तीसरी लहर सबसे ज्‍यादा उन्हें ही प्रभावित करेगी.