जम्मू-कश्मीर की जेलों में हिरासत में नहीं हैं नाबालिग, हाईकोर्ट के जजों ने SC में सौंपी रिपोर्ट
दरअसल, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चार जजों ने खुद राज्य की जेलों का दौरा किया और मुआयने में पाया कि घाटी में राज्य अधिकारियों द्वारा नाबालिगों को हिरासत में रखे जाने का आरोप गलत है.
नई दिल्ली : जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट (Jammu Kashmir High Court) के चार जजों ने राज्य की विभिन्न जेलों का दौरा कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है राज्य में बच्चों को हिरासत में रखने का आरोप ग़लत है. दरअसल, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने ख़ुद स्वीकारा है कि 89 बच्चों को हिरासत में रखा गया था. उन्होंने कोर्ट से मांग कि वो रिपोर्ट की कॉपी उन्हें भी उपलब्ध कराए. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों की रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए इसका निपटान कर दिया.
दरअसल, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चार जजों ने खुद राज्य की जेलों का दौरा किया और मुआयने में पाया कि घाटी में राज्य अधिकारियों द्वारा नाबालिगों को हिरासत में रखे जाने का आरोप गलत है. इस बाबत उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दायर की गई.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि J&K सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 89 बच्चों को हिरासत में लिया गया था.