नई दिल्‍ली: सूचना के अधिकार (RTI) के संबंध में मुख्य न्यायाधीश ने सख्‍त टिप्‍पणी की है. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि सूचना के अधिकार का कई बार गलत इस्तेमाल होता है. कई बार क्रिमिनल तरीके से लोग ब्लैकमेल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं. मैं आरटीआई के खिलाफ नहीं हूं. लेकिन इस संबंध में गाइडलाइंस की जरूरत है.


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जस्टिस बोबडे की टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान हुई. ये जनहित याचिका सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर थी. वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फरवरी के फैसले की पृष्‍ठभूमि में आरटीआई कमिश्‍नरों की नियुक्ति का मुद्दा याचिका में उठाया था. इस केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ये टिप्‍पणी की.