नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) 2018 के नतीजे गुरुवार (31 मई) को घोषित करने की राह बुधवार (30 मई) को साफ कर दी. क्लैट के परिणामों की घोषणा के बाद देश के 19 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विधि महाविद्यालयों में दाखिला लेने का रास्ता खुल जाएगा. न्यायमूर्ति एल. एन. राव और न्यायमूर्ति एम. एम. शांतानगौदर की अवकाश पीठ ने शिकायत निवारण समिति से क्लैट अभ्यर्थियों की शिकायतों पर गौर कर छह जून तक अपनी रिपोर्ट दायर करने को भी कहा है. शिकायतों में 13 मई को संपन्न टेस्ट में कई तकनीकी एवं अन्य खामियां होने का आरोप लगाया गया है.


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शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं. पीठ ने याचिकाकर्ता की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उसने क्लैट 2018 की परीक्षा को खारिज कर परीक्षा दोबारा कराने की मांग की थी. देश भर में करीब 54000 अभ्यर्थियों ने 19 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्लैट 2018 परीक्षा दी थी.



‘नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवान्स्ड लीगल स्टडीज’ ने निजी फर्म मेसर्स सिफी टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के सहयोग से 13 मई को क्लैट की परीक्षा आयोजित की थी. इसके परिणाम गुरुवार (31 मई) को घोषित किए जाने हैं. परीक्षा के तुरंत बाद ही देश के छह उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर कर 13 मई को ऑनलाइन हुई क्लैट परीक्षा में अनेक विसंगतियों का उल्लेख करते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी.