बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) का गठन किया ताकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को चुनौती दी जा सके. विपक्षी दलों का दावा है कि यह गठबंधन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पराजित करेगा. हालांकि, चुनाव में क्या होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम का मामला थाने तक पहुंच गया है.


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दिल्ली के बाराखंबा रोड स्थित पुलिस स्टेशन में 26 विपक्षी दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. इस शिकायत में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी फायदे के लिए इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस, INDIA) शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता. 


ये शिकायत दिल्ली के रहने वाले अवनीश मिश्रा नाम के वकील ने की है. उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम INDIA रखा है जो कि एंबलम एक्ट-2022 का उल्लंघन है. अवनीश द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत में ये बताया गया है कि एंबलम एक्ट की धारा-3 तहत कोई भी इंडिया नाम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं कर सकता. इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं.


क्या है सजा का प्रावधान?
शिकायत के मुताबिक, ऐसे उल्लंघन के मामले में एंबलम एक्ट की धारा 5 के तहत जुर्माने का प्रावधान है. वहीं, इस एक्ट की धारा-3 के उल्लंघन करने पर 500 रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है. अवनीश मिश्रा की शिकायत के मुताबिक, 26 विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखा है जो कि एंबलम एक्ट की धारा-3 का उल्लंघन है. ऐसे में उन्हें दंडित किया जा सकता है. विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ‘जीतेगा भारत’ टैगलाइन को चुना है.