पुणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) में बेरहमी के साथ अपनी मां (Mother) के मर्डर (Murder) और उसके अंगों को खाने की कोशिश करने वाले कलयुगी कपूत पर कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने आरोपी बेटे को मौत को सजा सुनाई है.


वर्ष 2017 में हुई थी घटना 


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लोक अभियोजक विवेक शुक्ला ने कहा कि घटना 28 अगस्त 2017 को कोल्हापुर शहर के मकड़वाला वसाहाट में हुई थी. शुक्ला ने कहा, 'सुनील कुचिकोरवी (35) (Sunil Kuchikorvi) शराब का आदी था. घटना वाले दिन उसने अपनी मां से शराब खरीदने के लिए कुछ पैसे मांगे थे. जब मां ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. 


बाहर निकाल दिए थे अंदरुनी अंग


आरोपी बेटे ने अपनी 62 वर्षीय मां के मर्डर (Murder) के बाद उसके शरीर के दाहिने हिस्से को चीर दिया. इसके बाद अपनी मां के दिल, किडनी, आंत और अन्य अंगों को निकाल कर किचन के प्लेटफॉर्म पर रख दिया. अभियोजन पक्ष के अनुसार सुनील कुचिकोरवी के नरभक्षण कृत्य होने का संदेह था. इसकी वजह ये थी कि जब उसे पकड़ा गया था तो उसकी मां के अंग रसोई में नमक, तेल और मिर्च पाउडर लगे हुए पाए गए थे. वहीं कुचिकोरवी का मुंह खून से सना था. 


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कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा


करीब 4 साल से यह मुकदमा कोल्हापुर (Kolhapur) की लोकल कोर्ट में चल रहा था. जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश जाधव ने गुरुवार को इस केस का फैसला सुनाते हुए इसे दुर्लभतम मामला बताया. इसके साथ ही उन्होंने आरोपी सुनील कुचिकोरवी (Sunil Kuchikorvi) को मृत्युदंड की सजा सुना दी. 


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