शेर के सामने खाने के लिए बांधी गाय, वीडियो वायरल होने पर 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा
गुजरात के जूनागढ़ के गिर जंगल के एक गांव में अवैध कार्यक्रम में एक शेर को चारे के रूप में पोल से बंधी गाय का लालच देने और गाय को मारकर उसे अपना भोजन बनाते शेर को देखते लोगों का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है.
जूनागढ़: गुजरात के जूनागढ़ के गिर जंगल (Gir National Park) के एक गांव में अवैध कार्यक्रम चल रहा था. वहां एक शेर को चारे के रूप में पोल से बंधी गाय का लालच देने और गाय को मारकर उसे अपना भोजन बनाने के लिए छोड़ दिया गया. शेर को देखते लोगों का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है.
एशियाई शेरों का निवास है गिर जंगल
अधिकारियों ने बताया कि घटना की अब तक की जांच के अनुसार यह अवैध कार्यक्रम गिर जंगल के देवलिया रेंज के एक गांव में 8 नवंबर को आयोजित किया गया थाय गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य को सासन-गिर के नाम से भी जाना जाता है जो एशियाई शेरों का ‘निवास’ है.
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12 के खिलाफ FIR
इस मामले में उप वन संरक्षक (जूनागढ़), एस. के. बेरवाल ने कहा, ‘हमने 12 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. कार्रवाई एक वीडियो के आधार पर की गई है. वीडियो में एक एशियाई शेर पोल से बंधी गाय को मारते दिख रहा है और इसे देखने के लिए वहां लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ है. आयोजक ने अवैध कार्यक्रम के लिए शेर को आकर्षित करने के इरादे से गाय को चारा के रूप में इस्तेमाल किया था.’
तमाशा देखते रहे लोग
वीडियो में शेर गाय को अपना भोजन बनाते दिख रहा है, जबकि ग्रुप के लोग इसे दूर से देख रहे होते हैं. उनमें से कुछ लोग मोबाइल फोन पर इसकी रिकॉर्डिंग करते नजर आ रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक, ‘यह शेर के इस्तेमाल वाले कार्यक्रम का अनूठा मामला है, जहां किसी ने शेर को आकर्षित करने के लिए चारा दिया. अब तक की जांच से पता चला है कि यह कार्यक्रम 8 नवंबर को आयोजित किया गया था और हम यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिभागी बाहर से थे या नहीं. मामले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच जारी है.’
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पहले भी सुनाई जा चुकी है सजा
अधिकारी ने बताया कि आरोपी व्यक्तियों पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें शिकार से संबंधित धाराएं (धारा 9) शामिल हैं. बता दें कि इस साल की शुरुआत में गिर सोमनाथ की एक अदालत ने एक एशियाई शेर को परेशान करने के आरोप में 6 लोगों को तीन साल जेल की सजा सुनाई थी. वीडियो में एक शख्स चारे के तौर पर मुर्गे को लटकाकर शेरनी को लालच देते हुए दिखा था.
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