नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए कथित रक्षा बिचौलिये सुशेन मोहन गुप्ता से हिरासत में पूछताछ की अवधि चार दिन तक बढ़ा दी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष गुप्ता को पेश किया. ईडी ने उसकी हिरासत 10 दिन तक बढ़ाने की मांग की थी. एजेंसी ने धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत गुप्ता को गिरफ्तार किया था.


ईडी के विशेष सरकारी अभियोजक डी पी सिंह और एन के मत्ता ने अदालत को बताया कि गुप्ता जांच में हस्तक्षेप और उन लोगों को प्रभावित कर रहा है जो मामले में गवाह बन सकते हैं.


ईडी की ओर से वकील संवेदना वर्मा ने अदालत को बताया कि दस्तावेजों की संख्या काफी ज्यादा है और एजेंसी को गुप्ता से दस्तावेजों और राजीव सक्सेना समेत कुछ लोगों को लेकर सवाल-जवाब करने के लिए दस और दिन की जरुरत है. बहरहाल, बचाव पक्ष के वकील ने ईडी की दलील का विरोध किया और कहा कि गुप्ता से पहले ही पूछताछ हो चुकी है और उसकी हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की कोई नयी वजह नहीं है.


ईडी के अधिकारियों ने कहा कि राजीव सक्सेना द्वारा किए खुलासों के आधार पर गुप्ता की भूमिका प्रकाश में आयी. सक्सेना हाल ही में इस मामले में सरकारी गवाह बन गया. ऐसा संदेह है कि गुप्ता के पास अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में भुगतान की कुछ जानकारियां हैं.