नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्‍यमंत्री (Delhi CM) , उप-मुख्‍यमंत्री समेत कई विधायकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है. दिल्‍ली की एक विशेष अदालत (Delhi Special Court) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) , उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और नौ अन्य विधायकों को मारपीट के एक मामले में बरी कर दिया है. इन सभी पर दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश (CS Anshu Prakash) के साथ मारपीट करने का आरोप था. वहीं इसी मामले में आप के 2 विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने आरोप तय किए हैं.


सच की जीत 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दिल्‍ली (Delhi) के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इसे सच की जीत करार दिया. उन्‍होंने अपने ट्वीट में लिखा है, 'सत्यमेव जयते'. वहीं उप-मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा, 'दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को मुख्‍य सचिव पर हमला करने के मनगढ़ंत मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है. मैं इस मुद्दे पर 12 बजे प्रेस वार्ता करूंगा. सत्यमव जयते.'



 



यह भी पढ़ें: Rajya Sabha में विपक्ष की हरकत से परेशान Venkaiah Naidu हुए भावुक, कहा- दुखी हूं, रातभर सो नहीं पाया


13 लोगों पर था आरोप 


मामले में नामित 9 आप विधायकों (AAP MLA) में नितिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया शामिल हैं. बता दें कि इस मामले में सीएम केजरीवाल और डिप्‍टी सीएम सिसोदिया को मिलाकर कुल 13 लोग आरोपी थे. 


बता दें कि यह मामला 2018 का है, तब 19 फरवरी की देर रात चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश एक बैठक के लिए सीएम केजरीवाल के आवास पर गए थे. बैठक के बाद अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के सामने आप विधायकों ने उनके साथ मारपीट की थी. मेडिकल रिपोर्ट में भी मुख्य सचिव से मारपीट की पुष्टि हुई थी.