नई दिल्ली : राष्‍ट्रीय राजधानी में सड़क पर कार खड़ी करने को लेकर दिल्‍लवासियों को अब मुश्किलें पेश आएंगी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी में सड़क पर कार खड़ी करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और निर्देश दिया कि इसका किसी भी तरह से उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।


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न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एनजीटी की एक पीठ ने लोगों के पक्की सड़कों पर वाहन खड़े करने पर सोमवार को पाबंदी लगा दी और दिल्ली यातायात पुलिस, थाना प्रभारियों और संबद्ध नगरपालिकाओं को बिना किसी चूक के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।


सुनवाई के दौरान एनसीआर में हवा की गुणवत्ता पर एक रिपोर्ट दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा अन्य सभी मानदंड नेशनल एंबियेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से काफी अधिक पाए गए। पीठ ने कहा कि उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता काफी प्रदूषित है। निश्चित तौर पर यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। पीठ ने कहा कि पक्की सड़कों पर किसी भी कार के खड़ी करने पर पूरी पाबंदी होगी और निगम इसका उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाने और उसे बहाल करने के लिए प्रत्येक कार के हिसाब से 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। (एजेंसी इनपुट के साथ)