नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक पाकिस्तानी महिला को दो हफ्तों के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश दिया. दरअसल, उसके बारे में सुरक्षा संबंधी प्रतिकूल रिपोर्ट है.  न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने सरकार की ‘भारत छोड़ो नोटिस’ रद्द करने की मांग संबंधी महिला की याचिका खारिज कर दी.


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गौरतलब है कि 37 वर्षीय यह महिला एक भारतीय नागरिक से शादी करने के बाद 2005 में भारत आई थी. वह दिल्ली में अपने पति और 11 एवं पांच साल की आयु के दो बेटों के साथ रह रही है. 


अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल मनिंदर आचार्य एवं केंद्र के वकील अनुराग आहलूवालिया ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के पास महिला के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट है और उसे नोटिस जारी किए जाने में कुछ भी गलत नहीं है.  अदालत ने कहा कि महिला यहां रहने के किसी अधिकार को स्थापित नहीं कर पाई है. 


गृह मंत्रालय द्वारा ‘भारत छोड़ो नोटिस ’ जारी किए जाने पर महिला को 22 फरवरी से पहले देश छोड़ देना था. हालांकि, अदालत ने समय सीमा बढ़ा दी और उसे दो हफ्तों के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश दिया. 


गौरतलब है कि महिला और उसके पति ने सात फरवरी को जारी केंद्र के नोटिस को रद्द करने के लिए एक निर्देश जारी करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. 


महिला ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उसे दीर्घकालीन वीजा दिया गया है जो जून 2015 से जून 2020 तक वैध है.