नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) ने जेएनयू (jnu) छात्र संघ चुनाव के नतीजे पर लगी रोक को हटा दिया है. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके जानकारी के बाद हमने चुनाव नतीजे पर रोक लगा दी थी, लेकिन आपकी जानकारी सही नही थी. 


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कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता या फिर कोई अन्य किसी को भी कोई दिक्कत है किसी भी चीज के लिए नियम के मुताबिक जीआरसी में जा कर शिकायत करें. जीआरसी सुनवाई करेगी और नियम के मुताबिक आपकी शिकायत पर निर्णय लेगी. 



उधर,जेएनयू इलेक्शन कमिटी ने जवाब दायर कर कहा कि लिंगदोह कमिटी की सिफारिशों का छात्र संघ चुनाव में पालन किया गया है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में गलत जानकारी दी. कभी भी जेएनयू में 55 काउंसलर नही थे. पहले जेएनयू में 30 काउंसिलर थे अब उसे बढ़ा कर 46 कर दिए गए है. लिहाजा, कभी भी चुनाव में लिंगदोह कमिटी की सिफारिशों की अवहेलना नही की गई. इलेक्शन कमिटी ने कोर्ट को ये भी बताया की चुनाव के नतीजे सील बंद लिफाफे में है. ट्रेंड बताया गया था नतीजा नही. जितने वाले उम्मीदवार और नंबर दो उम्मीदवार में एक हज़ार वोटों का अंतर है.


बता दें याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव समिति ने लिंग्दोह कमेटी की सिफारिशों की अनदेखी करके छात्रसंघ का चुनाव कराया है. अंशुमान दुबे और अनुज कुमार द्विवेदी ने याचिका में जेएनयूएसयू का चुनाव लिंग्दोह कमेटी की सिफारिशों के तहत कराने की मांग की गई थी.