नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के दौरान पुलिस पर सरेआम रिवाल्वर तानने वाले बदमाश शाहरुख पठान को जमानत देने से मना कर दिया है. शाहरुख पठान उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में हिंसा के मामले में आरोपी है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शाहरुख पठान ने अपने पिता के ऑपरेशन का हवाला देकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसके बाद आरोपी शाहरुख ने कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली थी. इस अर्जी में उसने कहा था कि उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, माता-पिता की सेहत खराब है, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है. इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दायर हो चुकी है. 


ये भी पढ़ें- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस दौरे को बताया स्पेशल, दिया ये बड़ा बयान


इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी शाहरुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.


दिल्ली में हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.


दिल्ली हाइकोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट के सेशन कोर्ट को आदेश दिया था कि शाहरुख पठान की ओर से जमानत याचिका दाखिल होने के 2 दिन के भीतर याचिका पर सुनवाई करें. 


कोर्ट ने जब शाहरुख पठान के वकील असगर खान से पूछा था कि उन्होंने निचली अदालत के सेशन कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं लगाई, तो शाहरुख के वकील ने कहा था कि सेशन कोर्ट को मामला अर्जेंट नहीं लगा इसलिए अभी इसे सुनवाई के योग्य नहीं समझा. (इनपुट-राजू राज)


ये भी देखें-