नई दिल्ली: दादुपुर नलवी नहर को डी-नोटिफाई करने पर कैबिनेट ने लगाई अंतिम मुहर. जिसके बाद अब किसानों की करीब 824 एकड़ जमीन को डी-नोटिफाई किया गया है. कैबिनेट द्वारा दादुपुर नलवी नहर को डी नोटिफाई किए जाने के बाद अब किसान 31 अगस्त तक अपनी जमीनों को वापस लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

किसान साधारण 9 फीसदी ब्याज देकर अपनी जमीन ले सकते हैं. हालांकि, ब्याज केवल उन्हीं किसानों से लिया जाएगा जो मुआवजे की मांग करेंगे. जो मुआवजे की मांग नहीं करेंगे उनसे किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा. कैबिनेट में जोगी जंगम, रहबरी घुमंतू, मनियार और भाट मदारी, जाति को अर्ध घुमंतू जातियों को भी शामिल करने पर मुहर लगी है. 


कैबिनेट में गौवंश और गोसंवर्धन कानून को सख्त बनाने पर भी जोर दिया गया. साथ ही सरकार ने कानून में संशोधन किया है. जिसके बाद अब पुलिस सब इंस्पेक्टर गोमांस को जब्त कर सकेंगे. मौजूदा कानून के मुताबिक गोमांस और गो तस्करी करने वाले वाहन को डिवीजन मजिस्ट्रेट ही जब्त कर सकता है लेकिन संशोधन के बाद पुलिस भी इस पर कार्रवाई कर सकेगी.


साथ ही ग्रुप डी की भर्तियों में भी संशोधन किया गया है. ड्राईवर जो सरकारी गाड़ियों को चलाते हैं और उनको छुट्टी नहीं मिलती ना ही कुछ और सुविधा उनको एक महीने की सैलरी दी जाएगी. साथ ही अम्बाला नगर निगम के होते हुए अम्बाला सदर की अलग नगर परिषद बनाई गई.