नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ दो मानहानि मामलों में दिल्‍ली की राउज एवेन्यू कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को जमानत दी थी. 


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कोर्ट ने दोनों केस में 10-10 हजार के निजी मुचलके पर ये जमानत दी थी. दरअसल, राजीव बब्बर और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था. पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदियो को समन भेजा था. इससे पहले विजेंद्र गुप्ता के पक्ष में दो गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे. कोर्ट में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सचिव दीपक बंसल और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के छात्र अनुराग मलिक ने बयान दर्ज कराए थे.



इससे पहले विजेंद्र गुप्ता की तरफ से अधिवक्ता ने कहा था कि वह प्री-समनिंग एविडेंस को बंद करना चाहते हैं. गुप्ता ने अपने बयान में कहा था कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जानबूझकर उनकी और बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की. अरविंद केजरीवाल ने पहले अपनी सुरक्षा हटवाई और इसके बाद उन्हें थप्पड़ मारे जाने की घटना हुई, इसका आरोप बीजेपी और उन पर लगाया गया. 


केजरीवाल बार-बार उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. इस संबंध में किए गए ट्वीट कई बार रिट्वीट किए गए. इससे पहले केजरीवाल ने पंजाब के एक समाचार चैनल में इंटरव्यू दिया था, जिसमें कहा था कि बीजेपी उनकी हत्या कराना चाहती है. अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने विजेंद्र गुप्ता पर हत्या की साजिश रचने वालों में शामिल होने का आरोप लगाया था. इस बयान के बाद विजेंद्र गुप्ता ने नोटिस भेजकर माफी मांगने के लिए कहा था.जब माफी नहीं मांगी तो गुप्ता ने अदालत में मानहानि का केस दायर कर एक करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा था.