नई दिल्ली: जेएनयू (JNU) छात्रसंघ चुनाव 2019 के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) आज सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने परिणाम को अगले आदेश तक अधिसूचित करने पर रोक लगा दी थी. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था कि जेएनयू छात्रसंघ चुनाव का परिणाम अगले आदेश पर निर्भर करेगा.


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जस्टिस संजीव सचदेवा ने यह आदेश जेएनयू के दो छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर दिया था.याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव समिति ने लिंग्दोह कमेटी की सिफारिशों की अनदेखी करके छात्रसंघ का चुनाव कराया है.



अंशुमान दुबे और अनुज कुमार द्विवेदी ने याचिका में जेएनयूएसयू का चुनाव लिंग्दोह कमेटी की सिफारिशों के तहत कराने की मांग की है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू प्रशासन इलेक्शन कमेटी और मामले से जुड़े सभी पक्षों को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट को इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को करनी है. इसीलिए कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए जेएनयू छात्र संघ चुनावों के नतीजों पर भी रोक लगा दी थी


अगली सुनवाई यानि आज में कोर्ट को यह तय करना है के जेएनयू में हुए छात्रसंघ चुनावों में लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का पालन किया गया या नहीं. और काउंसलर्स के उम्मीदवारी को निरस्त करने के कमेटी के पास मजबूत और पर्याप्त आधार थे या नहीं. लेकिन तब तक के लिए जेएनयू चुनाव के नतीजे घोषित नहीं किए जा सकेंगे.