चंडीगढ़: पानीपत के बहुचर्चित समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में पंचकुला की स्पेशल एनआईए कोर्ट में आज (11 मार्च) सुनवाई जारी है. कोर्ट कुछ ही देर में सोमवार को सुनवाई जारी है. सुनवाई के दौरान आरोपी असीमानंद भी कोर्ट में मौजूद हैं. इससे पहले की तारीख में बहस होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में 8 आरोपियों में से 1 की हत्या हो गई थी. 3 को पीओ घोषित कर दिया था. समझौता ब्लास्ट मामले में चार आरोपी स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी हैं.


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एनआईए के वकील पीके हांडा ने ज़ी मीडिया से बातचीत में बताया था कि इससे पहले की सुनवाई में समझौता एक्सप्रेस ब्लाल्ट मामले में एनआइए और बचाव पक्ष के बीच फाइनल बहस पूरी हो गई है. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. उन्होंने बताया 26 जुलाई 2010 को मामला NIA को सौंपा गया था. 26 जून 2011 को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.


वकील पीके हांडा ने बताया आरोपियों पर आईपीसी की धारा (120 B,read with 302) 120 बी साज़िश रचने के साथ 302 यानि की हत्या, 307 हत्या की कोशिश करना, और विस्फोटक पदार्थ, रेलवे को हुए नुकसान को लेकर कई धाराएं लगाई गई हैं. अगर इन धाराओं के तहत आरोपी दोषी करार दिए जाते हैं तो कम से कम उम्रकैद की सजा होगी.


बता दें कि भारत-पाकिस्तान के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 में बम धमाका हुआ था. ट्रेन दिल्ली से लाहौर जा रही थी. विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुआ था. हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई थी. ब्लास्ट में 12 लोग घायल हो गए थे. धमाके में जान गंवाने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे. मारे जाने वाले 68 लोगों में 16 बच्चों समेत चार रेलवे कर्मी भी शामिल थे.