Qutub Minar Row: दिल्ली के कुतुबमीनार मामले में आज फैसला नहीं आएगा. साकेट कोर्ट में  जज ने साफ किया कि वो पहले इस मामले में दायर नई अर्जी पर विचार करेंगे. ये नई अर्जी आर्डर 1 रूल 10 के तहत कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद की ओर से दाखिल की गई है. उन्होंने भी इस मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है.


24 अगस्त को होगी अगली सुनवाई


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कोर्ट ने इस अर्जी की कॉपी सभी पक्षकारों को देने की बात कही. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हम जवाब दाखिल करेंगे. इस मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी. तब तक सिविल जज का आदेश प्रभावी रहेगा.



हिंदू पक्षकारो ने ADJ कोर्ट में दी थी चुनौती


गौरतलब है कि साकेत कोर्ट आज ये आदेश देने वाला था कि कुतबमीनार परिसर में मौजूद कुव्वुतुल इस्लाम मस्जिद में हिंदू देवताओं की पुनर्स्थापना और पूजा-अर्चना का अधिकार मांगने वाली याचिका सुनवाई लायक है या नहीं. इससे पहले निचली अदालत ने याचिका को सुनवाई  लायक न मानकर याचिका को खारिज कर दिया था. इस आदेश को हिंदू पक्षकारो ने  ADJ कोर्ट में चुनौती दी है.


इस याचिका में कहा गया था कि  हिंदुओं और जैनों के 27 मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है. जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेवऔर भगवान विष्णु को इस मामले में याचिकाकर्ता बनाया गया था.


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