Rs 2000 Currency Notes: दिल्ली हाईकोर्ट ने RBI और SBI की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली पीआईएल पर आदेश सुरक्षित रखा है. अधिसूचना में बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के 2000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देता है.
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Rs 2000 Currency Notes : दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा समेत पूरे देश में 2000 को बदलने की प्रक्रिया बैंकों में आज से शुरू कर दी. इसके बाद नोट बदलवाने के लिए बैंक शाखाओं के बाहर भीड़ जुट गई. कुछ लोगों ने गर्मी से बचने के लिए एक रास्ता निकाला है कि वे पेट्रोल पंप पर 2000 का नोट लेकर डीजल-पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं. ऐसे में ग्राहकों को खुले रुपये लौटाने की परेशानी खड़ी हो गई है. इससे बचने के लिए गौतमबुद्ध नगर में पेट्रोल पंप संचालकों ने अपने यहां नोटिस चिपका दिया है. जिले में करीब 570 बैंक शाखाएं हैं. नोटिस में स्पष्ट लिखा है- करेंसी बैंकों में बदलेगी. 50 या 100 रुपये का पेट्रोल भरवाने के बदले 2 हजार का नोट नहीं लिया जाएगा.
चंडीगढ़ में करेंसी बदलवाने के लिए पहुंचे लोगों का कहना है कि बैंकों की ओर से कहा गया है कि लोगों को नोट बदलवाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी. दुकानदारों का कहना है कि लोग छोटी-छोटी चीजें खरीदने के बदले 2000 का नोट दे रहे हैं, जिससे उन्हें छुट्टे पैसे देने में परेशानी हो रही है.
एक व्यक्ति ने बताया कि वह मोची का काम करता है. उसने एक व्यक्ति के जूते पॉलिश किए थे. 10 रुपये मांगने पर उसने 2000 का नोट पकड़ा दिया. उसने किसी से छुट्टे पैसे लेकर ग्राहक को दे दिए और अब खुद 2000 का नोट बदलवाने के लिए बैंक आया है. इसी तरह एक दुकानदार ने बताया कि एक व्यक्ति ने उसे ₹40 के बिल के बदले 2000 का नोट पकड़ा दिया और अब वह बैंक में नोट बदलवाने आया है. एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उसके पास 2000 के कुछ नोट हैं वह पेट्रोल पंप भी गया था, लेकिन अब पेट्रोल पंप वालों ने भी 2000 के नोट लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास पहले से ही 2000 के बहुत से नोट जमा हो चुके हैं. इसलिए अब वह बैंक में नोट बदलवाने आया है.
निजी बैंक मांग रहे आई कार्ड
गुरुग्राम में बैंकों के अंदर 2 हजार के नोट बदलने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. हालांकि पहले दिन इक्का-दुक्का लोग ही बैंकों में नोट बदलवाने पहुंचे. आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 30 सितंबर करेंसी बदलने की अंतिम तिथि तय की गई है. कोई भी शख्स एक बार में 2000 के 10 नोट ही बदल सकेगा. हालांकि कुछ प्राइवेट बैंकों में नोट बदलवाने के लिए आ रहे लोगों से पहचान पत्र मांगने के साथ फॉर्म भी भराया जा रहा है.
हाईकोर्ट में RBI की अधिसूचना को चुनौती
इधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है. अधिसूचना में बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के 2000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देता है.