नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में अब कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट में कोयले का उपयोग नहीं होगा. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 1 जनवरी, 2023 से पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध अनुप्रयोगों में कोयले के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं.हालांकि ताप विद्युत संयंत्रों में कम सल्फर वाले कोयले के उपयोग को छूट दी गई है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एयर क्वॉलिटी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरअसल, पैनल ने 3 जून को जारी एक आदेश में कहा है कि कोयले के उपयोग पर 1 अक्टूबर से पीएनजी बुनियादी ढांचे और आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पाबंदी लगेगी. जबकि 1 जनवरी 2023 से पीएनजी आपूर्ति जहां अभी भी उपलब्ध नहीं है, वहां पर बैन लगेगा. पैनल ने कहा कि पूरी तरह से, ईंधन के रूप में कोयले के उपयोग पर पर 1 जनवरी, 2023 से पूरे दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंध लगाया जाएगा.


WATCH LIVE TV