Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन देने और उनके निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कंसल्टेशन की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कंसल्टेशन करने की मांग को स्वीकार नहीं किया. राउज एवेन्यू की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने या न देने के लिए तिहाड़ जेल को AIIMS के डॉक्टरों की देखरेख में मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया.


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मेडिकल बोर्ड से सीएम केजरीवाल करेंगे कंसल्ट
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में स्पेशल कंसल्टेशन की जरूरत होती है तो तिहाड़ जेल अधिकारी AIIMS के निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से परामर्श करेंगे. गठित मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिए जाने के बारे में निर्णय लेगा. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल के लिए डाइट और खाने का प्लान निर्धारित करेगा. कोर्ट के आदेश के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में घर का खाना जारी रहेगा. 


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मेडिकल बोर्ड इंसुलिन देने और न देने का करेगा फैसला 
मेडिकल बोर्ड को यह तय करना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया जाना चाहिए या नहीं. अदालत ने कहा, मेडिकल बोर्ड एक निर्धारित आहार और एक व्यायाम योजना पर भी निर्णय लेगा, जिसका सीएम केजरीवाल को पालन करना होगा.  मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित आहार योजना से आगे कोई विचलन नहीं होगा. 


पिछले सप्ताह कोर्ट में सीएम ने दायर की थी याचिका 
सीएम केजरीवाल को पिछले महीने कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने पिछले हफ्ते कोर्ट का रुख कर दावा किया कि तिहाड़ जेल के अधिकारी उसके लिए महत्वपूर्ण दवा इंसुलिन की नियमित आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहे हैं. जिसके बाद ईडी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल जमानत पाने के लिए ज्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थ खाए थे.


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