मनीष हिमांता/ नई दिल्ली: गुवाहाटी हाई कोर्ट (Guwahati High Court) में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा  (Himanta Biswa Sarma) की पत्नी द्वारा मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस केस की कॉशनिंग के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री (Delhi Deputy CM) मनीष सिसोदिया ने अपील की थी. जिसे असम कोर्ट (Assam Court) ने खारिज कर दिया. अब कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 19 नवंबर को गुवाहाटी के अमीन गांव CJM court में पेश होने के आदेश दिए हैं. असम के अमीन गांव में CJM कोर्ट के समन के खिलाफ गुवाहाटी हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया गए थे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

क्यों दायर हुआ था सिसोदिया के खिलाफ केस
मनीष सिसोदिया के खिलाफ गलत तथ्य के आधार पर प्रेस कांफ्रेंस करके असम के सीएम के खिलाफ PPE किट को लेकर आरोप लगाया था. जिसमें उन्होंने PPE किट को खरीदने का ठेका उनकी पत्नी (असम के सीएम की पत्नी) और करीबियों को देने का आरोप लगाया था. इसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने CJM कोर्ट में क्रिमिनल मानहानि का मामला दायर किया था. 


ये भी पढ़ें: मनीष सिसोदिया का दावा- ED ने PA को किया गिरफ्तार


 


असम CM की पत्नी ने लगाया 100 करोड़ की मानहानी का आरोप
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी (Himanta Biswa Sarma Wife) रिंकी भुइयां सरमा (Riniki Bhuyan Sarma) की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में गुवाहाटी की अदालत में मनीष सिसोदिया को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था. रिंकी भुइयां सरमा ने कथित तौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान बाजार दर से अधिक दाम पर पीपीई किट की डिलीवरी वाले बयान को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि मामला दर्ज कराया था.