चंडीगढ़: हरियाणा सरकार विभिन्न शहरों में रह रहे बौने व्यक्तियों को भी योजना के तहत भत्ता देती है. इस योजना की शुरूआत से काफी बोने व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. बौना भत्ता योजना को हरियाणा सरकार की तरफ से बौने व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है. जो व्यक्ति बौनेपन का शिकार है यह योजना उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है. इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा सरकार राज्यों के बौने व्यक्तियों को मासिक पेंशन की सुविधा दे रही है.


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हरियाणा बौना भत्ता योजना क्या है


हरियाणा बौना भत्ता योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है. जिसके लाभार्थी व्यक्ति सिर्फ बौने व्यक्ति हैं. इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य के बौने व्यक्तियों को 2250 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है. हरियाणा सरकार की तरफ से समय-समय पर इस पेंशन में बढ़ोतरी भी की जाती है.


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(Haryana Bona Bhatta Yojana) के लिए पात्रता


आवेदक की ऊंचाई 3 फीट 8 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिये. 
आवेदक महिला की ऊंचाई 3 फीट 3 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिये.
आवेदक को अपना बौना होने के बारे में सिविल सर्जन से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
आवेदक की आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिये. 
इस योजना के लिए आवेदनकर्ता को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिये.
आवेदन करने वाला व्यक्ति बीते 1 वर्ष से हरियाणा राज्य में रह रहा हो.
योजना के लाभ लेने वाले लाभार्थी की आय सभी स्त्रोतों से कुल 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.


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(Haryana Bona Bhatta Yojana) के लिए जरूरी दस्तावेज 


बौने व्यक्ति का प्रमाण पत्र.
आधार कार्ड
रेजिडेंस सर्टिफिकेट
बैंक अकाउंट
मोबाइल नंबर
कलर फोटो
फैमिली आईडी


(Haryana Bona Bhatta Yojana) की आवेदन प्रक्रिया


(Haryana Bona Bhatta Yojana) योजना का लाभ उठाने के लिए आप दो तरह से आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर आसानी से इसका लाभ प्राप्त कर सकते है. आप ई- दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते है.