Chandigarh News: हरियाणा में रेंजर्स और फॉरेस्टर के पदों पर भर्ती पर विपक्ष के सवाल पर हरियाणा सरकार ने जवाब दिया है. हरियाणा में रेंजर्स और फॉरेस्टर के पदों पर भर्ती हरियाणा वन सेवा (कार्यकारी) ग्रुप सी नियम, 1998 के आधार पर की जा रही है. उक्त नियमों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लंबाई व छाती के शारीरिक मानक निर्धारित हैं. पहले भी ऐसी तमाम भर्तियां इन्हीं शारीरिक मानकों के आधार पर होती रही हैं. सरकार ने कहा कि यह भर्तियां हरियाणा वन सेवा (कार्यकारी) ग्रुप सी नियम, 1998 के अनुसार की जा रही हैं. इन नियमों पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लंबाई व छाती के लिए शारीरिक मानक निर्धारित किए गए हैं.


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सरकार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान महिला उम्मीदवारों का शारीरिक माप लेने के लिए केवल महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों को ही तैनात किया जाता है. पड़ोसी राज्य पंजाब भी फॉरेस्ट फील्ड स्टाफ की भर्ती के मामले में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के मामले में लंबाई व छाती के लिए शारीरिक मानकों के नियम का पालन कर रहा है.


हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से राज्य में रेंजर्स और फॉरेस्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चला रही है. यह भर्तियां हरियाणा वन सेवा (कार्यकारी) ग्रुप सी नियम, 1998 के अनुसार की जा रही हैं. इन नियमों पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लंबाई व छाती के लिए शारीरिक मानक निर्धारित किए गए हैं.


इन नियमों के परिणामस्वरूप समय-समय पर इन शारीरिक मानकों के आधार पर 22 महिला वन रक्षकों और 4 महिला वनपालों की भर्ती की गई है. एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी अपने मॉडल दिशा-निर्देशों में भर्ती के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के मामले में लंबाई व छाती के माप के लिए शारीरिक मानक निर्धारित किए हैं. 


भर्ती प्रक्रिया के दौरान महिला उम्मीदवारों का शारीरिक माप लेने के लिए केवल महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों को ही तैनात किया जाता है. इस वर्ष की चयन प्रक्रिया के दौरान भी इस नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा. पड़ोसी राज्य पंजाब भी फॉरेस्ट फील्ड स्टाफ की भर्ती के मामले में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के मामले में लंबाई व छाती के लिए शारीरिक मानकों के नियम का पालन कर रहा है.


Input: Vijay Rana