Chandigarh News: योजना के तहत प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा, जो कि अधिकतम 3600 रुपये होगी. प्राथी यह राशि एकमुश्त या ब्याज रहित 6 किश्तों में जमा करवा सकता है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बता दें कि कटे हुए कनैक्शनों की स्थिति में अगर कनेक्शन 6 महीने के अंदर-अंदर कटा है तो यह कनेक्शन पूरी राशि के भुगतान या पहली किश्त के भुगतान पर जोड़ दिया जाएगा. अगर कनेक्शन को कटे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हों तो यह नया कनैक्शन माना जाएगा. इस कनैक्शन को केवल अग्रिम खपत राशि जमा करवाने पर दोबारा जोड़ दिया जाएगा.


विवादित बिलों की अवस्था में पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा उसका भुगतान करना होगा. इसके अलावा, बिजली चोरी के मामले जो कि इस योजना से पहले के हैं वे भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं. बशर्ते कि वे 100 प्रतिशत कंपाउंडिंग राशि एकमुश्त और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा, उसका भुगतान कर सकते हैं.


यह योजना तब तक वैध रहेगी जब तक विभाग द्वारा वापिस नहीं ली जाएगी. यूएचबीवीएन प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है एवं पात्र परिवारों से अनुरोध करता है कि सरकार की इस अद्वितीय योजना का लाभ उठाकर मुख्य धारा में शामिल हों.


ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना-2023 शुरू
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं हेतु कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना-2023 शुरू कर दी है. योजना के तहत, उपभोक्ता को अपना लोड बढ़वाने के लिए 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से जमा करवाने होंगे. इसके अतिरिक्त सर्विस कनेक्शन शुल्क जो कि सामान्य अवस्था में 1500 रुपये प्रति बीएचपी है, की वसूली नहीं की जाएगी और उनका लोड बिना किसी जुर्माने के नियमित कर दिया जाएगा. ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़ाने की योजना का एक परिपत्र विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है.


इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को आवेदन करने से पहले अपने सभी बकाया बिलों का भुगतान करना होगा. कृषि उपभोक्ता यूएचबीवीएन पोर्टल पर आवेदन करके अपने ट्यूबवेल कनेक्शन की मोटरों के विस्तारित लोड की घोषणा कर सकते हैं. आवेदक को पोर्टल पर स्टार रेटिंग/दक्षता के साथ स्थापित मोटर के विवरण का खुलासा करना वैकल्पिक रखा गया है. उन्हें किसी भी नियम और शर्तों के फॉर्म या शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है. अब उन्हें मौजूदा निर्देशों के अनुसार अग्रिम खपत जमा (सिक्योरिटी) के साथ विस्तारित लोड के लिए परीक्षण रिपोर्ट के बजाय एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा.


उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा निगम पोर्टल पर आवेदन करने और अपेक्षित अग्रिम खपत जमा करने की तारीख से लोड का विस्तार नियमित माना जाएगा. निगम आवश्यकतानुसार मौजूदा उपकरण/ट्रांसफार्मर/सर्विस केबल को तुरंत अपने खर्च पर बदलेगा. इसके अलावा, फ्लैट रेट उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा. बशर्ते कि वे फ्लेट रेट आपूर्ति की जगह मीटर द्वारा आपूर्ति का विकल्प चुनते हों.


विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं और अपने कृषि नलकूप के अनधिकृत लोड को अधिकृत करवाएं ताकि निगम उन्हें बेहतर बिजली आपूर्ति मुहैया करवा सके.


Input: Vijay Rana