CJI: जानें देश का अगला CJI होगा कौन? सीजेआई चंद्रचूड़ ने की इस नाम की शिफारिश
CJI: 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे. 18 जनवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत न्यायमूर्ति खन्ना 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे. अगर न्यायमूर्ति खन्ना 11 नंवंबर को अपना न्यायाधीश का कार्यभार संभलाते हैं, तो वह 13 मई 2025 को पदमुक्त होंगे.
CJI: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश करके अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक सीजेआई चंद्रचूड़ ने बधवार को न्यायमूर्ति खन्ना को अपनी सिफारिश का पत्र सौंपा था.
13 मई 2025 तक होंगे पदमुक्त
11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे. 18 जनवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत न्यायमूर्ति खन्ना 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे. अगर न्यायमूर्ति खन्ना 11 नंवंबर को अपना न्यायाधीश का कार्यभार संभलाते हैं, तो उनका कार्यकाल छह महीने से थोड़ा अधिक होगा और वह 13 मई 2025 को पदमुक्त होंगे. आपको बता दें कि न्यायमूर्ति खन्ना को साल 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया है./
ये भी पढ़ें: सलमान के फॉर्महाउस की रेकी करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर पानीपत से गिरफ्तार
कौन है न्यायमूर्ति खन्ना
14 मई, 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति खन्ना के कुछ उल्लेखनीय निर्णयों में चुनावों में ईवीएम के उपयोग को बरकरार रखना शामिल है, जिसमें कहा गया है कि ये उपकरण सुरक्षित हैं जो बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान को रोकते हैं. वह पांच न्यायाधीशों की पीठ का भी हिस्सा थे जिसने राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिए चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया था. न्यायमूर्ति खन्ना पांच न्यायाधीशों की पीठ का भी हिस्सा थे जिसने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था.