PMLA Act: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में AAP की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी तो वहीं CM अरविंद केजरीवाल को भी ED ने PMLA एक्ट के तहत पूछताछ के लिए समन भेजा है. 2 नवंबर को ED केजरीवाल से पूछताछ करेगी, जिससे पहले AAP नेताओं की तरफ से CM केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है. जानते हैं क्या है PMLA Act जिसके तहत ED किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है.


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क्या है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट?
सबसे पहले जानते हैं कि क्या है मनी लॉन्ड्रिंग? आपको बता दें कि अवैध तरीके से कमाए गए पैसे ( ब्लैक मनी) को व्हाइट मनी में बदलनाको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है. इसे हम गलत तरीके से कमाए गए पैसे को छुपाना भी कहते हैं. 


PMLA एक्ट क्या है? 
पीएमएलए यानी (धन शोधन निवारण अधिनियम) या (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) को साल 2002 में पारीत किया गया था. 1 जूलाई 2005 में इस अधिनियम को लागू किया गया. इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग पर पूरी तरह से रोक लगाना और इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करना है. पीएमऐले एक्ट के तहत सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण अवैध तरीके से कमाए गई धन को जब्त करने का अधिकार देता है. ये एक्ट आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकता है. PMLA के तहत गैरकानूनी हथियारों की सप्लाई, नशीले पदार्थों की तस्करी और वैश्यावृत्ति से कमाई करने वाले लोगों को भी दोषी ठहराया जा सकता है. 2012 में किए गए संशोधन के मुताबिक बैंको, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियो पर भी पीएमएले लागू होता है. धारा 45 में एक व्याख्या जोड़ा गया है, जिसके तहत PMLA एक्ट के अंदर सारे अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, इसमें ED को कुछ सर्तों के तहत बिना किसी वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा. 


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प्रवर्तन निदेशालय (ED)
प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारत सरकार  के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हैं. यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को लागू करता है. प्रवर्तन निदेशालय  नियुक्ति के अलावा निदेशालय प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न जाँच एजेंसियों, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज डयूटी, इंकम टैक्स, पुलिस आदि विभागों से भी अधिकारियों की नियुक्ती करता है.