ऋषभ गोयल/ नई दिल्ली: दुनिया में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है.  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में किसी भी कोविड-19 आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह सूत्री दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ये दिशा-निर्देश आने वाले दिनों में कोविड से बचाव के लिए अपनाया जाएगा. हालांकि देशभर में अभी कोरोना के मामले काफी कम हैं. ये दिशा-निर्देश भविष्य में कोविड से उत्पन्न होने वाली अपात स्थितियों से निपटने के लिए जारी किए गए हैं. 


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6 सूत्री दिशा-निर्देश
1. पीएसए संयंत्रों को पूरी तरह कार्यात्मक रखने का निर्देश दिया गया है. साथ ही मशिनों की जांच के साथ नियमित तौर पर उनके मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है जिससे किसी भी इमरजेंसी में तैयार रहा जा सके.


2. किसी भी विषम स्थिति में बचाव के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) की उपलब्धता पर जोर दिया गया है. साथ ही सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित किए जाने कि गाइडलाइन जारी की गई है. 


3. स्वास्थ्य केंद्रों को ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में रखने को कहा गया है. साथ ही किसी भी अनुकूल परिस्थिति में हताहत से बचने के लिए बैकअप स्टॉक रखने के लिए भी कहा गया है. 


4.Life Support Equipments जैसे कि वेंटीलेटर, बीआईपीएपी, SpO2 इत्यादी उपकरणों को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं.


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5. राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य स्तर पर ऑक्सीजन नियंत्रण कक्षों को फिर से सक्रिय किए जाने कि सलाह दी गई है. ताकि किसी भी ऑक्सीजन संबंधी इमरजेंसी से तुरंत निपटारा पाया जा सके.


6. दैनिक ऑक्सीजन की मांग और खपत की और ODS प्लेटफॉर्म पर ऑक्सीजन का उपयोग करने वाली सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की ऑन-बोर्डिंग कार्यान्वयन के लिए निगरानी की जाएगी.