नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अब बिना यूनिफॉर्म के ऑटो चलाने वाले ड्राइवरों पर AAP सरकार सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है. सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि शहर में ऑटो चलाने वाले सभी चालक अपना यूनिफॉर्म पहनकर वाहन चलाएं. ऐसा नहीं करने पर 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 के तहत सभी टैक्सी और ऑटो रिक्शा को सड़क पर चलने के लिए परिवहन विभाग से परमिट लेनी होती है. ऑटो चालकों को मिलने वाली यह परमिट कुछ नियमें के साथ मिलती है, जिसमें चालकों का यूनिफॉर्म भी निर्धारित किया गया है. कोई भी चालक बिना यूनिफॉर्म के ऑटो नहीं चलाएगा. 


बिना यूनिफॉर्म ऑटो चलाने पर 10 हजार का चालान
परिवहन विभाग के द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार अगर कोई बिना यूनिफॉर्म के ऑटो चलाता पाया जाता है तो उसका 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा. इसके साथ ही अगर कोई बार-बार ऐसा करता पाया जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है.  


G-20 शिखर सम्मेलन की वजह से लिया गया फैसला
परिवहन विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार देश इस बार G-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. सरकार किसी भी विषय में कोई लापरवाही नहीं दिखाना चाहती है, जिससे उसकी छवि खराब हो. यही वजह है कि परिवहन विभाग की तरफ से पहले ही आदेश जारी कर दिए गए हैं और सभी चालकों में यूनिफॉर्म पहनने को लेकर जागरुकता भी फैलाई जाएगी.


परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी होने के बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कैपिटल ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें यूनिफॉर्म पहनने से कोई परेशानी नहीं है. लेकिन सरकार की तरफ से जो चालान की राशि निर्धारित की गई है वो काफी ज्यादा है. ऑटो चलाकर दिन में 1-2 हजार रुपये की ही कमाई होती है.