Delhi Coaching Accident: मृत छात्रों के नाम पर लाइब्रेरी, 50 लाख का मुआवजा, जानें कोचिंग सेंटर हादसे की सभी बड़ी अपडेट
Old Rajinder Nagar Coaching Accident: कोचिंग सेंटर हादसे में जिन छात्रों की मौत हुई है उनके नाम पर लाइब्रेरी बनाई जाएगी. मेयर शैली ओबेरॉय ने अधिकारियों को मृत छात्रों के नाम पर 4 लाइब्रेरी स्थापित करने का आदेश दिया गया, जिसमें राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, पटेल नगर और बेर सराय शामिल है. वहीं कोचिंग सेंटर ने 50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है.
Old Rajinder Nagar Coaching Accident: राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद MCD एक्शन में है. लगातार बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है. वहीं हादसे के बाद मेयर शैली ओबरॉय ने बेसमेंट वाली इमारतों और लटकती बिजली की तारों के सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं. मेयर शेली ओबेरॉय ने अधिकारियों को कोचिंग हादसे में मृत तीन यूपीएससी उम्मीदवारों के नाम पर चार लाइब्रेरी स्थापित करने के आदेश दिए हैं.
मेयर शैली ओबेरॉय ने कोचिंग सेंटर हादसे में जिन छात्रों की मौत हुई है उनके नाम पर लाइब्रेरी बनाने के आदेश दिए हैं. अधिकारियों को मृत छात्रों के नाम पर 4 लाइब्रेरी स्थापित करने का आदेश दिया गया, जिसमें राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, पटेल नगर और बेर सराय शामिल है.
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कोचिंग सेंटर ने किया 50 लाख के मुआवजे का ऐलान
ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे के मामले में राऊ आईएएस के वकील मोहित सराफ ने मुआवजे की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रभावित छात्र को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसमें से 25 लाख रुपये तुरंत और शेष 25 लाख रुपये बाद में दिए जाएंगे. मोहित सराफ ने यह भी कहा कि उनकी कोशिश होगी कि छह महीने के अंदर पूरे 50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया जाए.
दिल्ली सरकार देगी 10 लाख रुपये
दिल्ली सरकार और MCD मृतक छात्रों के परिवारवालों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देगी. AAP सांसद संजय सिंह ने इस बात की जानकारी दी.
आज हाईकोर्ट में सुनवाई
राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर घटना मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी. वहीं अगली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर, दिल्ली पुलिस डीसीपी और जांच अधिकारी को फाइल के साथ पेश होने को कहा था.