नई दिल्ली : दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के जज का अपने ही एक महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक हालत में वीडियो वायरल हुआ था. अब इस मामले को लेकर कार्ट ने एक नया आदेश जारी किया है. शुक्रवार को कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश दिया था कि वीडियो को अपने-अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं. जिस पर फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि उन्होंने वीडियो को हटा दिया है. इसी सिलसिले में जज ने कहा कि महिला की निजता का हनन ना हो इसलिए वॉट्सऐप भी वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से तत्काल प्रभाव से हटाए. 


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बता दें कि इस मामले में पीड़ित महिला ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद वॉट्सऐप के अलावा बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वीडियो को हटा दिया था, लेकिन कथित वीडियो अभी भी वॉट्सऐप पर मौजूद है. वीडियो हटाने के लेकर वॉट्सऐप ने कार्ट से कहा कि जब तक URL और फोन नंबर नहीं मुहैया कराया जाता वीडियो को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि वॉट्सऐप अलग तरह से काम करता है, एक बार वीडियो या फोटो शेयर होने के बाद फोन के इंटरनल स्टोरेज में सेव हो जाता है, इसलिए जब तक फोन नंबर नहीं दिया जाता तब तक वीडियो का हट पाना मुश्किल है. 


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हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को URL और फोन नंबर मुहैया कराने को कहा है ताकि वॉट्सऐप से भी वीडियो को हटाया जा सके. हालांकि, इस मामले को लेकर पहले ही जज और महिला कर्मचारी दोनों को कोर्ट ने निलंबित कर दिया था. वीडियो लगभग 9 महीने से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है जिसे मार्च में रिकॉर्ड किया गया था. बता दें, कोर्ट ने पीड़ित महिला की याचिका पर बुधवार को तत्काल सुनवाई की थी. इस मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट ने एक समिति का भी गठन किया है. समिति से जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.