Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में अभिनेता धर्मेंद्र को गरम धरम ढाबे की फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में तलब किया है. यह मामला उस समय सामने आया, जब शिकायतकर्ता सुशील कुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए प्रलोभन दिया गया. शिकायतकर्ता के वकील डी डी पांडे ने बताया कि 89 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने दिया. 


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सुशील कुमार ने अदालत में कहा कि उन्हें अप्रैल 2018 में उन्हें उत्तर प्रदेश में गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का प्रस्ताव दिया गया था. उसने सितंबर 2018 में 17.70 लाख रुपये की राशि का चेक सौंपा था. इसके बाद से सह आरोपी ने शिकायतकर्ता से संपर्क करना बंद कर दिया. पांच दिसंबर को सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी के संकेत देते हैं.


अदालत ने  कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज गरम धरम ढाबा से संबंधित हैं, जिसमें रेस्तरां का लोगो भी शामिल है. यह मामला धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का प्रतीत होता है. शिकायतकर्ता से लेन-देन धर्मेंद्र की ओर से सह आरोपी ने किया. इससे यह संकेत मिलता है कि अभिनेता इस मामले में संलिप्त हैं. जज ने आरोपियों को 20 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.


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