Delhi School: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने प्लान एडमिशन (दिल्ली सरकारी स्कूल प्रवेश 2024) योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में कक्षा VI और IX में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है और 10 मई तक जारी रहेगी. निदेशालय की स्कूल शाखा द्वारा इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है. इस योजना के तहत, फीडर स्कूलों (नगर निगम स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, निजी स्कूल) के छात्रों को निकटतम मूल स्कूलों में दाखिला लेने का अवसर मिलेगा.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ये भी पढ़ें: Delhi News: केरल CM अपने मंत्रियों संग जंतर-मंतर पर करेंगे प्रोटेस्ट, केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान होंगे शामिल


 


शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत फीडर स्कूलों और मूल स्कूलों के बीच संबंध स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं. 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले सभी फीडर स्कूलों के कक्षा V के छात्रों के माता-पिता को अपने बच्चों के प्रवेश के लिए मूल स्कूलों के प्रिंसिपल से मिलना जरूरी है. एडमिशन के लिए छात्र की पासपोर्ट आकार की तस्वीर, दिल्ली में निवास का प्रमाण जैसे दस्तावेज कक्षा में प्रवेश के लिए वैकल्पिक आधार संख्या (प्रमाण के साथ), वैकल्पिक बैंक खाता संख्या (प्रमाण के साथ), और जाति प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) की आवश्यकता होगी.


सर्कुलर के अनुसार सभी फीडर स्कूलों को 12 फरवरी तक मॉड्यूल पर जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है. फीडर स्कूलों की मैपिंग और लिंकिंग की प्रक्रिया 19 फरवरी तक पूरी होने की उम्मीद है. इसके अलावा फीडर स्कूल प्रमुखों को 29 फरवरी तक नामांकित छात्रों के बारे में अभिभावकों को जानकारी देनी होगी.